सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 2750 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के लिए आवेदन फार्म उपलब्ध हो चुके हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की जाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना होता है। वर्तमान में, एक नई योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और उन्हें सामाजिक बराबरी का दर्जा देना है। योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसके लाभ को ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि जागरूकता का स्तर अभी भी कम है।
यह योजना बेटियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिसके अंतर्गत माता-पिता इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब उनकी बेटी 45 वर्ष की आयु में होती है, तो उन्हें प्रति माह 2750 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यह योजना “लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना” के नाम से जानी जाती है।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत परिवारों को 2750 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं, जहां केवल बालिकाएं होती हैं। लाभ बेटियों के माता-पिता को दिया जाता है, जिनकी आयु 45 वर्ष होने के बाद इस योजना का लाभ प्रारंभ होता है और 60 वर्ष तक यह लाभ उपलब्ध रहता है। यह योजना 60 वर्ष की उम्र के बाद “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना” के नाम से जानी जाती है और लाभ निरंतर प्रदान किया जाता है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- जिम राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- मतदाता सूची में नाम
- आधार कार्ड
- बैंक की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र
इस योजना के लिए पात्र परिवार में किसी भी जैविक या दत्तक पुत्र की अभाव में उन्हें ₹2,00,000/- से अधिक सालाना आय नहीं होनी चाहिए।
लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के माता-पिता में से किसी एक के 45 वर्ष की उम्र पूरी होने की तारीख से 15 वर्ष की आयु तक होना आवश्यक है। यदि मां जीवित हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ पिता को प्रदान किया जाएगा।
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न होगी:
- चरण 1: आवेदक को अपने ब्लॉक/जिले में स्थित समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय में जाना होगा और आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन फार्म आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- चरण 2: आवेदक को आवेदन पत्र भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- चरण 3: आवेदन पत्र भरने के बाद, आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी से फॉर्म को सत्यापित कराना होगा।
- चरण 4: फिर आवेदन पत्र को अपने ब्लॉक/जिले के समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यूओ) के कार्यालय में जमा करना होगा।
Mahila Yojana Check
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