परिवहन विभाग ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। पुराने वाहनों पर यह प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि पहले 31 जुलाई तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। बुधवार को जारी किए गए आदेशों में ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी। अगर 10 अगस्त तक पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगवाई जाती है, तो वाहन मालिकों को ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
परिवहन विभाग के आदेशानुसार, पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की अंतिम तिथि अब 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वाहन मालिक इस तारीख तक HSRP के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और बुकिंग स्लिप दिखाकर चालान से बच सकते हैं। पहले 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए HSRP लगाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे अब लोगों की सुविधा के लिए बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है।
यदि वाहन चालक निर्धारित तिथि तक HSRP प्लेट के लिए पंजीकरण नहीं करवाते हैं, तो उन पर 5000 से 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चालान से बचने के लिए वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा के भीतर HSRP के लिए आवेदन करें और अपने वाहनों पर इसे लगवाएं।
सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, कई वाहन चालक अब भी अपने पुराने नंबर प्लेट नहीं बदल रहे हैं। पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था, जिससे उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके कारण चोरी होने पर इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटें एल्यूमिनियम से बनी होती हैं और इन्हें कम से कम एक बार इस्तेमाल होने वाले स्नैप-ऑन-लॉक के माध्यम से गाड़ी के आगे और पीछे लगाया जाता है। इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता और एक बार हटाने के बाद दूसरी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा सकती। HSRP पर लिखे अंकों को अक्षरों और बॉर्डर पर एक हॉट स्टैंप वाली फिल्म से सुरक्षित किया जाता है, जिसमें 45 डिग्री के एंगल पर ‘इंडिया’ लिखा होता है। प्लेट पर अंक और अक्षर का आकार 10mm होता है और एक विशेष फॉन्ट में होता है, जो लाइट पड़ने पर चमक उठते हैं और सीसीटीवी कैमरे में आसानी से कैप्चर किए जा सकते हैं।
HSRP प्लेट के ऊपर बाएं कोने पर नीले रंग में अशोक चक्र का हॉट स्टैंप्ड क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है। इसके नीचे बाएं कोने पर 10 अंकों का एक सीक्रेट कोड लेजर से लिखा होता है, जो गाड़ी की सारी जानकारी जैसे चेसिस और इंजन नंबर, परचेसिंग डेट, गाड़ी का मॉडल, डीलर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आदि को समाहित करता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमतें दुपहिया वाहनों के लिए 425 रुपए, कारों के लिए 695 रुपए, मध्य और भारी वाहनों के लिए 730 रुपए, और कृषि कार्य से जुड़े ट्रैक्टरों के लिए 495 रुपए हैं।
एचएसआरपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आवेदन प्रक्रिया :
सबसे पहले, आपको सियाम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट siam.in पर जाना होगा। वहां आपको अपने वाहन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि जानकारी के साथ पंजीकरण करना होगा। इसके बाद, आपको अपने वाहन निर्माता कंपनी, जिला और सबसे नजदीकी वाहन डीलर का चयन करना होगा और एचएसआरपी प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
इसके बाद, आप अपना स्टॉल बुक कर सकते हैं। अपने रिकॉर्ड के लिए भुगतान की रसीद प्राप्त कर लें, और पंजीकरण की पुष्टि आपके मोबाइल नंबर पर भी मिल जाएगी। निर्धारित तिथि पर, आप चुने गए नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, इसके अलावा कोई और भुगतान नहीं देना होगा। एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद, यह हमेशा के लिए वैध होती है।
Vehicle HSRP Update
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